Skip to main content

19 मिनट 34 सेकंड व्हिडीओ

 सोशल मीडिया पर 19 मिनट ट्रेंड कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि 19 मिनट 34 सेकंड का एक MMS है. अगर ये वीडियो गलती से आपको मिल भी जाए तो उसे शेयर मत कर दीजिएगा वरना आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे. वैसे भी अब तक इस वीडियो के फेर में कई लोगों की काफी बदनामी हो चुकी है. खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली लड़कियों की. लोग 19 मिनट वाले वीडियो से मिलती-जुलती शक्ल वाली रील बनाने वाली लड़कियों के सोशल मीडिया पर खूब गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं.

किसका है ये वीडियो

19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है. क्या ये वीडियो जानबूझकर कपल ने फेमस होने के लिए डाला है या होटल वाले


ने बदमाशी की है या फिर कपल में से किसी एक ने ये नीच हरकत की है, पता नहीं चल पाया है. हां, वीडियो लीक होने के बाद वो कपल गायब है. शायद, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वीडियो आने के बाद कैसा तहलका मचने वाला है.लड़कियां हो रहीं बदनाम

अब आलम ये है कि लोग खुद ही इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने वाली लड़कियों को 19 मिनट वाली लड़की से कंपेयर कर रहे हैं और उनके अकाउंट पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं. बदनामी होता देख ये लड़कियां खुद सामने आ रही हैं और जवाब दे रही हैं कि 19 मिनट वाला एमएमएस उनका नहीं है. Sweet Zannat नाम की एक इंफ्लूएंसर के साथ भी ऐसा ही हुआ तो वो सामने आईं और लोगों को जवाब दिया. स्थिति ये है कि लोग इंस्टा से लिए एक्स और फेसबुक तक ये 19 मिनट वाला वीडियो खुलेआम मांग रहे हैं. यहां तक की लोग रुपये का ऑफर भी दे रहे हैं. 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक लोग वीडियो शेयर करने पर देने का दावा कर रहे हैं.

वीडियो शेयर करने पर क्या होगा

  1. भारतीय कानून में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो शेयर करने पर सजा का प्रावधान है. आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है.
  2. इसके अलावा, आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत, अगर कोई व्यक्ति यौन कृत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. दूसरी बार अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है .
  3. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293 और 354सी भी अश्लील सामग्री के प्रसार को अपराध मानती हैं और इसके लिए सजा का प्रावधान करती हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने से पहले व्यक्ति को कानून के बारे में जागरूक होना चाहिए और जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए.



IndiGo Crisis: 35 हजार का टिकट कैसे... इंडिगो मामले पर Delhi HC ने यात्रियों के दर्द का मांगा हिसाब


 
Topics mention


Comments

Popular posts from this blog

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत कॉन्स्टेबल पदांच्या २५४८७ जागा

  स्टाफ सिलेक्शन कमिशन  (SSC) यांच्या आस्थापनेवरील कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण   २५४८७  जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत script type="text/javascript" src="https://pl28241803.effectivegatecpm.com/f2/17/13/f2171371c88217451bfd3ed18f0b51e5.js" > कॉन्स्टेबल पदांच्या   २५४८७   जागा कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदांच्या जागा शैक्षणिक पात्रता  – उमेदवारांनी दिनांक  १  जानेवारी  २०२६  रोजी किंवा त्यापूर्वी मान्यताप्राप्त मंडळ/विद्यापीठातून मॅट्रिक किंवा दहावी (इय्यता  १०  वी) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. (कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड परीक्षा शुल्क   – खुला प्रवर्गातील उमेद्वारांकरिता  १०० /- रुपये आहे, तसेच आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या महिला उमेदवारांना आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि माजी सैनिक (ESM) च्या उमेदवारांना शुल्क भरण्यापासून पूर्णपणे सूट देण्यात येत आहे वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय दिनांक १ जानेवारी २०२६ रोजी किमान १८ वर्ष आणि कमाल ...